कोण्डागांव

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10-10 हजार जुर्माना
23-Nov-2021 9:46 PM
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10-10 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 23 नवंबर।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया गया है।

जनपद कोण्डागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भुवनेश्वरी पैकरा के पर्यवेक्षण पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ टिप्पर वाहन क्रमांक सीजी 4 जे ए 6498 के चालक संतोष (45) निवासी दहिकोंगा थाना कोण्डागांव के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई कर दस हजार रूपए अर्थदण्ड,  क्रेटा वाहन क्रमांक सीजी 4 एम यू 2299 का चालक अर्जुन (32) निवासी जोदरापदर थाना कोण्डागांव के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई पद्रह हजार रूपए अर्थदण्ड, मोटर सायकल क्रमांक सीजी 4 एन एफ 2854 का चालक नारायण सिंह (42) निवासी पुरानी बस्ती महामायापारा रायपुर के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई कर दस हजार रूपए, आयसर मेटाडोर वाहन क्रमांक एम पी 6 जी 0970 का चालक गोपी कृष्ण शर्मा (24) निवासी ज्वाहर कालानी डबरा थाना डबरा जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्रवाई कर दस-दस हजार रूपए की कार्रवाई कर इसी तरह कुल 45000 हजार रूपए का इस्तगाशा तैयार कर न्यायलय में पेश किया गया, जो न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड के द्वारा दण्डित किया गया है।

उक्त कार्रवाई में यातायात प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बंजारे उपनिरी. रविशंकर पाण्डे प्रधान आरक्षक श्यामलाल नेगी  आरक्षक संतोष कोड़ोपी आशुतोष तिवारी यशवंत शार्दुल हलालखोर दुग्गा विकास पाण्डे रोहित खेलवारे रविकांत शाडिल्य राजेन्द्र मरकाम का योगदान रहा।


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