कोरिया

चना जांच में मिला अमानक, न्यायालय ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
24-Nov-2021 3:53 PM
चना जांच में मिला अमानक, न्यायालय ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

2019 में मनेन्द्रगढ़ वेयर हाउस से लिया था सैंपल
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 24 नवंबर।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाला स्वादिष्ट चना का सैंपल अमानक पाए जाने पर न्यायलय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी बैकुंठपुर ने चने के निर्माता और वितरक के खिलाफ 2 लाख रू का जुर्माना जमा करने का आदेश पारित किया है। जिले में यह पहला मौका है, जब सरकारी खाद्यान में वितरित होने वाला स्वादिष्ट चना अमानक पाया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक सागर दत्ता ने मनेन्द्रगढ़ स्थित वेयर हाउस से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले स्वादिष्ट चना सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा। भेजा गया सैंपल अमानक पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उलंघ्घन के कारण अभियोजन पत्र खाद्य नियंत्रक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दरअसल, 31 जनवरी 2019 को मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर स्थित वेयर हाउस खाद्य नियंत्रक द्वारा निरीक्षण कर सैंपल लिया गया। निरीक्षण के दौरान डीपो इंचार्ज कृष्ण कुमार श्रीवास्तव और शाखा प्रबंधक राजाराम लकड़ा उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान वर्ष स्वादिष्ट चना 1 किलो का पैकेट दिसंबर 2018 में वितरण का वहां रखा पाया गया। शंका के आधार पर दोनों की सहमति पर उक्त चने का सैंपल लिया गया। सैंपल राज्य स्थित प्रयोगशाला भेजा गया। 14 मार्च 2019 को राज्य स्थित प्रयोगशाला से भेजे गए सैंपल को अमानक पाया गया। जिसके बाद डिपो इंचार्ज, प्रबंधक और निर्माता को जांच रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया, परन्तु तीनों ने अपील नहीं की। अपील नहीं करने की दशा में खाद्य एवं औषधी प्रशासन ने न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया।

पैकेजिंग और निर्माण में पाई खामियां
स्वादिष्ट चना के निर्माताओं ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित निर्माण के लिए आवश्यक गुड मैन्यूफैक्चंिरंग प्रैक्टिस (जीएमपी) प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। जिसके कारण फंगस जिसका स्तर 65 प्रतिशत के अधिक 77 प्रतिशत पाया गया। ऐसे में निर्माता जगदलपुर निवासी दिनेश कुमार सोमानी और विजय कुमार सोमानी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (1), 26(2) एवं 27 (1) का उल्लंधन पाना सिद्ध हुआ है। जो अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडनीय है।

2 लाख का जुर्माना
न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णमन अधिकारी बैकुंठपुर के द्वारा निर्माता जगदलपुर निवासी दिनेश कुमार सोमानी और विजय कुमार सोमानी के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए 2 लाख रू की शास्ति आरोपित की गई। उन्होंने अपने आदेश में आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त जिला दंडाअधिकारी के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक कलेक्टर कार्यालय शाखा मे जमा कर पावति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news