सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,25 नवम्बर। मासूम के साथ रेप करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 सितंबर 2020 को 6 वर्षीय बच्ची अन्य बच्चों के साथ पड़ोस में खेल रही थी। शाम तक बच्चे जब घर नहीं आई तो उसकी मां पड़ोसी के यहां खोजने गई तो वहीं पर महिला ने बताया कि आपकी बच्ची पास के मक्के के खेत में गिरी हुई रो रही थी। मेरे वहां जाने पर वहीं से कुंवर नगेसिया नाम का व्यक्ति बाड़ी से निकल कर भाग रहा था। बच्ची की स्थिति देखने पर सात पता चला कि उसने उसके साथ रेप किया है, उसके बाद बच्ची को अपने घर ले आई।
उक्त घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को बताई, दूसरे दिन आसपास के लोगों को इक_ा कर घटना की जानकारी दी गई। मीटिंग में उक्त महिला ने घटना बताई एवं आरोपी को भी बुलाया गया था, परंतु वह नहीं आया। जिसके बाद बच्ची के पिता ने शंकरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो (एफटीसी) रामानुजगंज वंदना दीपक देवांगन ने अभियुक्त को धारा 5 (ट)(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा 376(क)(ख) भा. द.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से है तथा रुपये 50 हजार का अर्थ दण्ड का सजा सुनाया।
शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वास के लिए की 10 लाख देने की अनुशंसा
न्यायाधीश ने पीडि़त बच्ची के शारीरिक, मानसिक हानि और पुनर्वास हेतु 10 लाख रुपए का प्रतिकर प्रदान करने की अनुशंसा की। वहीं कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज को 18 वर्ष आयु होने तक निशुल्क शिक्षा किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रदान कराए जाने के निर्देश दिए।