कोण्डागांव
महाविद्यालय में तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
25-Nov-2021 9:03 PM
कोण्डागांव, 25 नवंबर। शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोतर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को तंबाकू निषेध के संबंध में जागरूक किया गया। बताया गया कि शिक्षण संस्थान से 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर दो सौ रूपए तक जुर्माना हो सकता है।
कार्यक्रम में डॉ. तृप्ति दिनेश डेंटिस्ट एवम तंबाखू नियंत्रण अधिकारी जिला संगठक अधिकारी शशिभूषण कन्नौजे और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरोहित सोरी व गुण्डाधुर स्नातकोतर महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।