रायपुर

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति से होगा
26-Nov-2021 5:56 PM
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति से होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 नवम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2021 को नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण सहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बीरगांव, एवं नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमाक 14 में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।

निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता, तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति, अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं।

इन घ्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग न केवल स्थायी रूप से भवनों में होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा, जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया, स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सडक़ों एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊॅची आवाज में लाऊडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। लाऊडस्पीकरों का प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाऊडस्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय, संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप सेे रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र, निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है, लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊॅचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

इन तथ्यों के प्रकाश में, सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर / अभनपुर की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊडरपीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत किया जा सकता है परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिक निगम/ परिषद एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक रायपुर जिले में नगर पालिक निगम वीरगांव एव नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड कमांक 14 में प्रभावशील रहेगा।

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