राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 नवंबर। आबकारी विभाग ने अलग-अलग जगहों से एमपी की अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा आबकारी चेक पोस्ट पाटेकोहरा के पास कार क्रमांक सीजी 08-के-1820 को रोका गया। वाहन की तलाशी में 40 कार्टून में शराब (मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु) बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी वाहन चालक प्रवीण देशमुख के विरूद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना पर प्रवीण देशमुख एवं फरार आरोपी अरविंद साहू को गिरफ्तार कर उनके कथन लिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि 40 पेटी शराब को मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव से खरीदकर लाया जा रहा था। विवेचना के दौरान विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के अनुज्ञप्तिधारी रमेश प्रसाद दुबे से पत्र व्यवहार किए जाने पर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। जिसके कारण लाइसेंसी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गयी।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य से शराब तस्करों द्वारा शराब छत्तीसगढ़ लाने से छत्तीसगढ़ शासन की राजस्व प्रभावित होता है। विवेचना पर जब्त मदिरा के स्त्रोत की पतासाजी कर लाइसेंसी जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के लाइसेंसी रमेश दुबे एवं स्वीकृत अभिकर्ता सोनू दुबे के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 व 59 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला राजनांदगांव में प्रस्तुत किया गया।
36 लीटर मदिरा जब्त
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 24 नवंबर को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा मड़ौदा से बफरा मार्ग में नाका लगाकर मड़ौदा थाना खैरागढ़ निवासी परमेश्वर साहू के आधिपत्य के मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-10-ईएच-1744 की तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के बोरे में भरकर रखे 4 कार्टून में कुल 200 नग पाव अंग्रेजी गोवा व्हिस्की केवल मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 36 बल्क लीटर बरामद किया गया।
आरोपी द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36, 59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया।