राजनांदगांव
राजनांदगांव, 27 नवंबर। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जब्तशुदा वाहनों की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जब्त शुदा वाहन मोटर साइकिल हीरो होंडा सीडी डॉन क्रमांक सीजी 04 सीएस 0284 में अवैध मदिरा परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी भूषणलाल साहू निवासी ग्राम चिखली पलारी जिला रायपुर की उपस्थिति के लिए आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने पर जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 04 सीएस 0284 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।