महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा/महासमुंद, 28 नवंबर। वन परिक्षेत्र बागबाहरा में करंट से भालू के शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी ग्राम जुनवानी के हैं। आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त औजार एवं भालू के कुछ अंग जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक खेमराज ने घटना की जानकारी 26 नवंबर को वन अमले को दी। वनमण्डलाधिकारी महासमुंद पंकज राजपूत, उप वनमण्डलाधकारी एसएस नाविक के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा विकास चन्द्राकर ने वन अमला के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपितों द्वारा कोमाखान परिवृत्त, भलेसर परिसर के वन कक्ष क्रमांक 110 में वन्यप्राणी भालू जिसकी उम्र लगभग पांच वर्ष था, को विद्युत करंट लगाकर शिकार किया गया। उसके कुछ अंग को अपने साथ ले गये।
आरोपियों ने मृत भालू के बाकी आंग को घटनास्थल पर ही झाडिय़ों में छिपा दिया था। छानबीन के आधार पर चार उक्त आरोपितों के नाम सामने आने पर उनसे वन अमले द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों बंशी बरिहा (47), सोनसिंग बरिहा (49), जेठू बरिहा (35) व नामदेव बरिहा (32)सभी निवासी ग्राम जुनवानी ने वन्यप्राणी भालू का शिकार किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के समीप ही शिकार में प्रयुक्त विद्युत तार, जीआई तार, प्लास्टिक पाइप, लकड़ी का खूंटा जब्त किया गया। इसके साथ ही आरोपी बंशी के घर की छत से वन्यप्राणी भालू के अंग, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त किया गया।
मृत वन्यप्राणी भालू का पशु चिकित्सक दल के द्वारा पीएम करने के बाद वनण्डलाधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। चारों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई में मुस्ताक अली उपवनक्षेत्रपाल, भरतलाल साहू वनपाल, मोतीलाल साहू वनपाल, नरेन्द्र चन्द्राकर वनपाल कोकिलकांत दिनकर, वनरक्षक लोकेन्द्र आवड़ेे, वनरक्षक शनि ठाकुर, वनरक्षक रमिज खान शामिल थे।