कोण्डागांव
कोण्डागांव, 3 दिसबंर। नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंण्ड अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
ग्रामीण ने 26 जून 2019 को थाना फरसगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी संतराम मण्डावी (40) ने नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाकर रेप किया। इसी दौरान पीडि़ता की मां उसको ढूंढते हुए आरोपी के घर पर पहुंच गई। तभी आरोपी वहां से भाग गया। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध थाना विश्रामपुरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसीए कोण्डागांव के न्यायाधीश शान्तनु कुमार देश लहरे ने प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त संतराम मण्डावी को धारा 376 क ख भादवि एवं धारा छ: लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में से धारा लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 30 नवंबर को आजीवन कारावास की सजा और 10000 रुपए के अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।