कोरबा
गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी, एफआईआर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 12 मई। कलेक्टर कोरबा ने आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध जिला बदर आदेश पारित कर एक वर्ष के लिए जिला कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से जिला बदर किया है, किंतु आरोपी कोरबा में लुक-छिपकर रह रहा था। कल एक व्यक्ति से विवाद करते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया है। जिस पर इसके खिलाफ 2 अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है।
कलेक्टर कोरबा द्वारा आरोपी तौकीर अहमद खान निवासी रिसदी चौक रामपुर के विरुद्ध 1 सितंबर 2021 को आदेश पारित कर जिला कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है, इसके बावजूद भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर आरोपी तौकीर अहमद खान कोरबा में निवास कर रहा था। इसकी जानकारी होने पर आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है ।
साथ ही प्रार्थी धनंजय साहू रिसदी चौक कोरबा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी तौकीर अहमद खान ने 11 मई को प्रार्थी धनंजय साहू को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी तौकीर अहमद खान के विरुद्ध धारा 294, 506 के अंतर्गत अलग से एफआईआर दर्ज किया गया है।
आरोपी तौकीर अहमद खान के द्वारा कलेक्टर कोरबा के आदेश का उल्लंघन कर कोरबा में निवास करने के मामले को पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल ने गंभीरता से लिया है। इसकी सूचना कलेक्टर कोरबा को भेजा जा रहा है ताकि जिला बदर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके।