कोण्डागांव

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
10-Aug-2022 9:38 PM
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 10 अगस्त।
हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की।

प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि-प्रार्थी सुरेश कुमार नाग अपने परिवार के साथ ग्राम मेंडपाल में रहता है। प्रार्थी के पिता लक्ष्मण नाग 31 अक्टूबर 2020 को सुबह करीबन 9 बजे हीरामांदला में स्थित खेत में काम करने सायकल से गये थे, इसी दिन ग्राम हीरामांदला में देवी पूजा का कार्यक्षम था।

लक्ष्मण नाग खेत से देवी पूजा के जगह गया था, वहां वह शाम करीब 5 बजे तक थ,े जहां से लक्ष्मण नाग देर रात तक वापस नहीं आया। रात करीब 9 बजे प्रार्थी का भतीजा प्यारेलाल नाग ने उसे आकर बताया कि ग्राम हीरामांदला के रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है जो दादा लक्ष्मण नाग जैसा दिख रहा है, तब प्रार्थी अपने भाई दीपक, रसूल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां जाकर देखा तो रोड पर उसके पिता लक्ष्मण नाग मृत हाल में पड़े हुए थे, खून निकला हुआ था, सीने के बाये तरफ एक धारदार चाकू नुमा हथियार अंदर तरफ धंसा हुआ था।

लक्ष्मण नाग के लाश के पास एक साइकिल और एक कुल्हाडी जो लक्ष्मण नाग अपने साथ लेकर चलता था वह पडा हुआ था। प्रार्थी सुरेश कुमार नाग की उक्त सूचना पर थाना कोंडागांव में  अपराध भादवि व आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक के रिश्तेदारों एवं अन्य ग्वाहों ने बताया कि  मृतक लक्ष्मण नाग नीलचंद बघेल एवं राजेश नाग का पुराना जमीन विवाद था उसी विवाद के चलते दोनों के द्वारा ही लक्ष्मण नाग की हत्या की गई। प्रकरण कि संपूर्ण विवेचना उपरांत भादवि व आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने प्रकरण का विचारण कर  प्रत्येक आरोपी को भा.दं.सं के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, आयु अधिनियम का आरोप में 1 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 50 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, आयु अधिनियम के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास वं रुपये 50 के अर्थण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतान का निर्णय पारित किया है। 

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