रायपुर
किराया दर की सूची बुकिंग एजेंटों को करना होगा चस्पा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अगस्त। मंगलवार को भाठागांव बस स्टैंड पर एक युवक के साथ हुई मारपीट और रोड पर घसीटने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। यहां आए दिन बस संचालकों के हॉकर्स यात्रियों के बैगेज छीनकर जबरिया अपनी बस में बिठाने जैसे कई दुर्व्यवहार करते देखे जा सकते हैं। इस पर रोक लगाने पुलिस के आला अफसर हरकत में आए।
भाटागांव स्थित नया बस स्टैंड से सितंबर 2021 से संचालित किया जा रहा है, जहां से रोजाना एक हजार बसें राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से आतीं-जाती हैं। इनमें 25 से 30 हजार यात्रियों की आवाजाही होती है। इन यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी, रायपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सैलाब साहू ने ट्रेवल्स संचालकों की बैठक लेकर सुगम सुरक्षित आवागमन के लिए जरूरी निर्देश दिए।
ट्रैवल एजेंसियों एवं बुकिंग काउंटरों के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती टिकट काटना या जबरदस्ती सवारी बैठाने कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही होगी। ड्राइवर और कंडक्टर बस स्टैंड परिसर के अतिरिक्त कहीं भी सवारी बैठाना वर्जित होगा। बस स्टैंड गेट के बाहर एवं मेन रोड पर वाहन रोककर सवारी बैठाते पाए जाने पर संबंधित ड्राइवर के विरुद्ध कारवाही की जाएगी। यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैंड परिसर में किराया दर सूची चस्पा की जाएगी।
बस स्टैंड परिसर में सवारी छोडऩे व लेने आने वाले 2 पहिया, चार, पहिया वाहनों एवं सवारी ऑटो के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा होगी।जिसमें बाइक,कार चालकों को पर्ची दिया जाएगा, जिसमें 10 मिनट तक ड्राप टाइम तक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसके बाद पार्किंग शुल्क ले सकेंगे।
ट्रेवल्स संचालकों ने सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और बस स्टैंड में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था में पूर्ण सहयोग करने की बात कही।
आई कार्ड को लेकर बनाए गए नियम
इसमें बस स्टैंड परिसर भाठागांव एवं आसपास दुकान लगाकर ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए टिकिट बुकिंग करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय जिला रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी रायपुर जाकर 1 सप्ताह के भीतर अपना परिचय पत्र (आई कार्ड) बनाना अनिवार्य होगा। बिना आई कार्ड के टिकट काटने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बस ड्राइवर और कंडक्टरों को भी वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।