महासमुन्द
महासमुंद, 12 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं से आधार डाटा का संग्रह कर मतदाता सूची के डाटा में जोडऩे और प्रमाणीकरण के लिए अधिनियम, नियमों में संशोधन की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को लागू करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।
निवार्चक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत किया गया है। 17 जून 2022 को जारी अधिसूचना में 01 अप्रैल 2023 को उस तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जिस दिन या उससे पहले निर्वाचक नामावली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार संख्या को सूचित कर सकता है। इसके लिए आयोग द्वारा मतदाताओं से आधार संख्या को समयबद्ध तरीके से एकत्र करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद पंचायतए ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों तथा पदस्थ समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के स्वयं व परिवार के मतदाता सदस्यों के साथ-साथ ग्रामीण मतदाताओं का आधार डाटा मतदाता सूची के डाटा में जो?ने के लिए कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार खाद्य अधिकारी उचित मूल्य के दुकानों में राशनकार्ड धारक हितग्राही मतदाताओं का एवं महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज महासमुंद के समस्त प्राचार्यों को अपने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के स्वयं व परिवार का आधार डाटा संग्रह कर कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।