धमतरी

शादी का झांसा दे भगाया- रेप, 10 साल कैद
14-Aug-2022 1:55 PM
शादी का झांसा दे भगाया- रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवादाता

 

धमतरी, 14 अगस्त।  शादी का झांसा देकर एक युवती को भगा ले जाकर रेप करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भखारा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को बसना निवासी युवक कमलेश उर्फ बबलू सोनवानी (19) अपने प्रेम जाल में फांस लिया। खुद को युवती का सजातीय होने की बात कही। इसके बाद दोनों में मिलना-जुलना बढ़ा। दो साल पहले 23 नवंबर 2020 को एक युवती को शादी का झांसा देकर युवक उसे भगा ले गया। 23 नवंबर से 2020 से 19 जनवरी 2021 के मध्य सरायपाली बसना स्थित अपने घर में रखकर रेप किया। उसे पता चला कि युवक उसके जाति का नहीं है, किसी अन्य जाति का है। इस कारण वह उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, फिर भी युवक डरा-धमका कर अपने साथ रखा था। घर नहीं आने दे रहा था। उसकी मां की तबीयत खराब हो गया, इसका पता चलने पर वह किसी तरह 19 जनवरी 2021 को अपने घर आ गई एवं घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। इसके बाद पीडि़ता ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

महासमुंद के बसना निवासी है आरोपी
पुलिस ने आरोपी कमलेश उर्फ बबलू (19) पिता विजय सोनवानी बसना वार्ड क्रमांक-12 महासमुंद के खिलाफ धारा 366,376 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में हुई। न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद कमलेश सोनवानी पर दोषसिद्ध पाया।

न्यायाधीश ने अभियुक्त कमलेश सोनवानी को धारा 366 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 376 (2) के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 6-6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने पैरवी की।

 


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