रायगढ़

विवाहिता से रेप, आरोपी को उम्रकैद
23-Sep-2022 7:01 PM
विवाहिता से रेप, आरोपी को उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 23 सितंबर। अजा वर्ग की एक विवाहित महिला को अपने झांसे में लेने और फिर डरा-धमका कर लगातार रेप करने वाले आरोपी को अजा-अजजा विशेष न्यायालय के जज जितेन्द्र कुमार जैन ने विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है। 

प्रकरण में आरोपी चक्रधरनगर थाना अंतर्गत कॉलोनी निवासी नितई देवनाथ (35 वर्ष) पर धारा 450, 376 (2) (ढ), 506 व अजा-अजजा अधिनियम के तहत एक विवाहित अनुसूचित जाति वर्ग की महिला का लंबे समय तक दैहिक शोषण करने का आरोप था।

अभियोजन के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि आरोपी पीडि़ता के घर के बगल में स्थित मुर्गी फार्म में काम करता था, जबकि पीडि़ता अपने पति, सास, ससुर व बच्चों के साथ रहती थी। पीडि़ता के सास, ससुर  द्वारा आरोपी सेे मुर्गी व अन्य सामान लेने जाते थे,  इसलिए आरोपी का उनसे परिचय हुआ।

 पीडि़ता के पति, सास, ससुर दिन में नौकरी में घर से बाहर चले जाते थे। इस दौरान आरोपी उससे संपर्क बनाने की कोशिश करते हुए उसके घर आकर उसका मोबाईल नंबर ले लिया और बातचीत करने लगा। बात न करने पर उसके पति के सामने उसे फोन करने की धमकी देकर उससे फोन में बात करने के लिए विवश किया और फिर डरा-धमका कर रेप करने लगा।

 24 नवंबर 2020 से लेकर 24 फरवरी 2021 तक पीडि़ता के साथ रेप करता रहा, जिससे तंग आकर पीडि़ता ने आखिरकार आपबीती अपने परिवारवालों को बताई और फिर चक्रधरनगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चालान कोर्ट में पेश किया था। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।

इस प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज एक्ट के जज जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोपी नितई देवनाथ पर दोष सिद्ध होने पर धारा 450 के तहत 6 साल सश्रम कैद व 1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (2) (ढ़) के तहत 10 साल सश्रम कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 के तहत 1 वर्ष सश्रम कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना, अजा-अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (5) के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा अजा-अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (आर) के अपराध में 6माह सश्रम कैद व 4 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

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