महासमुन्द
उप वनमंडलाधिकारी की जमानत याचिका निरस्त
25-Sep-2022 2:55 PM
महासमुंद, 25 सितम्बर। एससीएसटी एक्ट के तहत उप वनमंडलाधिकारी शिव शंकर नाविक के प्रस्तुत जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है। निरस्त होने के बाद से कहा जा रहा है कि अब आरोपी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
मालूम हो कि प्रार्थी उप वनमंडलाधिकारी शिव शंकर नाविक के साथ आरोपी ने शासकीय कार्यों में फर्जीवाड़ा, अनर्गल टिप्पणी की थी। इस पर प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ थाने में एससी-एसटी मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने गिरफ्तारी को लेकर 8 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका उक्त अपराध में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने समुचित रूप से प्रार्थी एवं आरोपित पक्षों की सुनवाई का अवसर देने बाद आरोपित की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है।