महासमुन्द

अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक को बीएमओ ने किया सील
26-Sep-2022 3:26 PM
अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक को बीएमओ ने किया सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरायपाली, 26 सितंबर।
ब्लॉक में कई स्थानों पर अवैध रूप से निजी क्लीनिक अकुशल चिकित्सकों द्वारा संचालित किया जा रहा है । जिसका खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा विगत दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर अवैध रूप से संचालित कर रहे अकुशल चिकित्सकों को नोटिस भी जारी किया गया था और तीन दिवस के भीतर वैध नर्सिंग होम एक्ट रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने जवाब मांगा था, लेकिन क्लीनिक संचालकों ने बीएमओ के नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और रविवार 25 सितंबर को बीएमओ की टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित दो क्लिनिको में दबिश देकर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 

जानकारी अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी कोसरिया ने ब्लॉक के 23 निजी क्लिनिक संचालकों को विगत दिनों वैद्य नर्सिंग होम एक्ट पंजीयन की जानकारी प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया था, जिसका 3 दिनों के अंदर में जवाब प्रस्तुत करना था, लेकिन किसी भी क्लीनिक संचालकों के द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया।नोटिस का जवाब नहीं देने वाले क्लीनिक संचालकों के यहां रविवार को दबिश दी गई, बीएमओ की टीम आज बागद्वारी चौक में अवैध रूप से संचालित कर रहे ललित कुमार यादव निवासी (जलगढ़) के निजी क्लीनिक के यहाँ छापा मारा,जहां पाया कि उक्त क्लीनिक संचालक के पास कोई वैध डिग्री नहीं था और बिना कोई वैद्य डिग्री के क्लीनिक का संचालन कर इलाज किया जा रहा था। मौके पर दो महिला इलाज करवाने पहुंची थी, अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को बीएमओ की टीम ने नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर सील किया गया है। इसी तरह छुईपाली के एक निजी क्लीनिक संचालक सुभाष ताण्डी निवासी सल्डीह के क्लीनिक में दबिश दी, तो उसने अल्टरनेटिव इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री करना बताया, लेकिन उसे नर्सिंग होम एक्ट पंजीयन की डिग्री नहीं दिखा पाया ।अवैध रूप से संचालित कर रहे क्लीनिक के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाया कि वहां ग्लूकोस की बहुत सारी खालीबॉटल, एलोपैथिक दवाइयां व उपयोग की गई दवाइयों की शीशी, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज मशीन आदि पाए गए । जिसको संचालित करने का कोई वैद्य दस्तावेज नहीं पाए जाने पर क्लिनिक को सील किया गया है । इस तरह रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो स्थानों पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्लीनिक को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर सील बंद करने की कारवाई की है।
 जिससे ब्लॉक के झोलाछाप चिकित्सकों में हडक़ंप मच गया है। 

बीएमओ डॉ बी. बी. कोसरिया ने बताया कि बिना किसी वैद्य डिग्री के चिकित्सकीय कार्य सहित मेडिकल और पैथोलॉजी का संचालन करने वालो के विरुद्ध छापेमार कारवाई कर एफआईआर दर्ज कराई जायेगी, ताकि अनैतिक कार्य करने वाले किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर पाएं।

 

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