धमतरी
छोटे मकान मालिकों को राहत: भवन निर्माण तारीख 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण पत्र जरूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 27 सितंबर। शहर में उन मकान वालों को राहत मिली है, जिनके मकान 1291 वर्गफीट में बने हैं व अवैध हैं उनका नियमितिकरण हो जाएगा। प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है।
इस नियम के तहत अब 120 वर्ग मीटर अर्थात 1291 वर्ग फीट भूखण्ड में निर्मित आवासीय मकानों का निशुल्क नियमितीकरण होगा। साथ ही 120 से अधिक भूखंड पर निर्माण एवं भू उपयोग परिवर्तन पर निर्धारित शुल्क के साथ नियमितीकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि जिन भू-स्वामियों के द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया हो या अनुमोदित विकास अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुज्ञा अभिन्यास से भिन्न निर्माण कार्य कराया गया हो।
इस नियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा कर अपना भवन नियमित करा सकते है। यह अधिनियम व नियम राजपत्र में अधिसूचित 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए भवनों पर ही लागू होगा। निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है नियमितीकरण का तत्काल लाभ उठाने एवं अपने अवैध निर्माण को वैध करवाने तथा कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अवैध निर्माण को नियमितीकरण करने का कहा है।
कक्ष क्रमांक 7 में जरूरी दस्तावेज कर सकते हैं जमा
नगर निगम क्षेत्रों के नागरिक आवेदन निगम कार्यालय में कक्षा क्रमांक 7 में आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करके जमा कर सकते हैं। इनका होगा नियमितीकरण पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन लेकिन अनाधिकृत विकास आवासीय उपयोग के लिए किया गया है, तब विकसित परिक्षेत्र के आधार पर, पार्किंग, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, प्राधिकारी किसी अनधिकृत विकास के विषयों का नियमितीकरण कर सकेगा।
आवश्यक दस्तावेज
-आवेदित भूमि का बी-1, पी-2,1
-भवन निर्माण अधिसूचित तारीख 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण तथा बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति।
-भूमि का विवरण स्व मोहल्ला,नगर निवेश योजना सर्वे क्रमांक प्लॉट नंबर खसरा नंबर रकबा।
-भवन अनुज्ञा की प्रति यदि हो तो विकास योजना/अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार भूपयोग पत्र।
-गैर लाभ अर्जुन संस्थान चिकित्सालय शिक्षण संस्थान धर्मशाला अन्य की स्थिति में गैर लाभ अर्जुन संबंधित समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र। - भवन का फोटो ,(चारों ओर)।
- बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण स्ट्रक्चर रिपोर्ट अग्निशमन व्यवस्था की रिपोर्ट।
-भवन स्थल का मानचित्र।
-शपथ पत्र अ एवं ब।
-वर्तमान में निर्मित भवन के मानचित्र की 5 प्रतियां।