कोण्डागांव

नाबालिग से बलात्कार, उम्र कैद
30-Sep-2022 8:58 PM
नाबालिग से बलात्कार, उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 30 सितंबर।
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।

प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि, आरोपी आकाश रजक उर्फ नानू, राजेश पोयाम उर्फ विक्की, उज्जवल डे उर्फ बाबू, दोपेष साहू उर्फ छोटू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 354, धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 323/34, 506 व धारा 3, 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत यह आरोप है कि, उन्होंने रात 2:30 बजे फॉरेस्ट डिपो बगरू पारा नारायणपुर थाना नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत में नाबालिग पीडि़ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। 


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