कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 30 सितंबर। शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
छात्र-छात्राओं को नारायण सिंह कुटुम्ब न्यायालय न्यायाधीश कोण्डागांव व कमलेश कुमार जुर्री, उपर जिला व सत्र न्यायाधीश एफटीएससी कोण्डागांव व सुरेन्द्र भट्ट अधिवक्ता कोण्डागांव के द्वारा उपस्थित होकर शिक्षा का अधिकार नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 माता-पिता के पैतृक सम्पति में बेटा या बेटी का बराबर का अधिकार, महिलाओं के लिए बने कानूनी अधिकार, मानव तस्करी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार व उनके कर्तव्य के संबंध में, साइबर क्राईम, बाल विवाह, आत्मरक्षा प्रथम सूचना रिपोर्ट, मोटर यान अधिनियम, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098, मोटर दावा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई व विभिन्न कानूनी सं. संबंधित पम्पलेट भी वितरण किया गया।
उक्त शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य संहित समस्त शिक्षक गण एवं कर्मचारी व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।