दुर्ग
गाली गलौज, 3 साल कैद
01-Oct-2022 3:18 PM
दुर्ग, 1 अक्टूबर। नाबालिग किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर अश्लील गाली देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायालय संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 354 ख, 341, 323, 506 बी तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि आरोपी थाना उतई क्षेत्र का निवासी है। आरोपी अमर दास खुटेल ने किशोरी के साथ बुरी नियत से अश्लील गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर पीडि़ता ने उतई थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।