दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 अक्टूबर। किशोरी को घर में अकेली पाकर उसके साथ रेप करने, गला घोट कर हत्या करने एवं लाश को पैरावट में जला देने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी शिव भारती को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3-4 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के सश्रम कारावास, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड , अर्थदंड न दे पाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।सभी सजाएं साथ.साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि उतई थाना अंतर्गत 17 वर्षीय किशोरी 2 अप्रैल 2018 को अपने नए घर में मवेशियों को बांधने एवं उन्हें चारा देने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान आरोपी शिव भारती (30 वर्ष) निवासी चौकी मचांदूर थाना उतई ने किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद जब पीडि़ता घर वालों को बता देने की बात कही तो गुस्से में आए आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने लाश को गांव के ही एक किसान बजरंग सिंह राजपूत के खेत में रखे पैरावट के नीचे छुपा दिया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपी ने दूसरे दिन पैरावट में आग लगा दिया।
जब लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, उस दौरान पैरावट में से जली हुई किशोरी की लाश मिली। जली हुई लाश को घर वालों ने गले में पहने ताबीज, हाथ में पहने कड़े, चप्पल के आधार पर पहचाना था।