रायगढ़

शादी का झांसा दे रेप, गर्भपात, उम्र कैद
19-Nov-2022 4:44 PM
शादी का झांसा दे रेप, गर्भपात, उम्र कैद

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 19 नवम्बर।
चार साल तक शादी का झांसा देकर गैर समाजिक युवती का दैहिक शोषण कर गर्भपात कराने का जुर्म करने वाले आरोपी को अब आजीवन कैद रहना पड़ेगा। कल यह फैसला विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन ने सुनाया, साथ ही उस पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी शासित किया।

पूरा मामला इस प्रकार हैं कि धर्मजयगढ़ साकरलिया गांव के विद्याधर यादव नामक युवक ने साल 2016 में युवती को प्रेम प्रस्ताव दिया, तब पीडि़ता ने उसे अलग जाति समाज से होना बताया, उसके बाद भी आरोपी शादी का झांसा देकर पीडि़त को उसके घर से कुछ दूर जंगल ले गया और रेप किया।  इसके बाद लगातार चार साल 2020 तक उसका दैहिक शोषण किया, जिससे पीडि़ता गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी उसने आरोपी को दी तो वह उसे एक  प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया, जहां जान से मारने  की धमकी देकर कहा कि अगर वह गर्भपात करा लेगी तो वह उसके साथ शादी कर लेगा, इस तरह डरा धमका कर उसने युवती को जबरन गोली खिलायी जिससे पीडि़ता का गर्भपात हो गया। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता से शादी करने से इंकार कर दिया और दूसरी लडक़ी से शादी कर रहा था, जिसकी खबर पीडि़ता को लगी तो उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर चालान अनुसूचित जाति जन जाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में पेश किया।
न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजन अनूप कुमार साहू ने सेशन की और से पैरवी की।

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