दुर्ग
ससुरालियों पर जुर्म दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 नवंबर। शादी के बाद से ही पीडि़ता को कम दहेज व जेवरात लाने की बात को लेकर ससुराल वालों ने प्रताडि़त किया।
जब पीडि़ता अपने मायके से रकम व सोने चांदी के जेवरात नहीं लाई तो पति उसे तलाक देने की धमकी देने लगा और ससुराल वालों ने उसे चरित्रहीन बताते हुए ससुराल से विवाह के 4 माह के भीतर ही निकाल दिया। मायके में रह रही पीडि़ता की शिकायत पर महिला पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस के मुताबिक केलाबाड़ी निवासी पीडि़ता का विवाह भिलाई निवासी नितिन यावकर के साथ 31 मई 2022 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था । शादी के अवसर पर पीडि़ता के माता पिता ने अपने हैसियत के अनुसार सोने चांदी के जेवरात, आवश्यक घरेलू सामान आदि दिए थे। ससुराल में 1 माह तक सब कुछ ठीक-ठाक रहा।
इसके बाद पति नितिन यावकर, सास सुलोचना यावकर, डेढ़ सास नीलिमा सिंह सोढ़ी व प्रिया ब शी सभी मिलकर दहेज में कुछ नहीं लाई है भिखारी के घर से आई है कह कर प्रताडि़त करने लगे। ससुराल वाले उसे दहेज मे कुछ नहीं लाई है कहकर लगातार ताना देते रहते थे। इसके बाद ससुराल वाले उसे मायके से सोना चांदी व रकम लाने के लिए लगातार दबाव देने लगे।
जब पीडि़ता अपने मायके से रकम व जेवरात नहीं लाई तो उसका पति उसे तलाक देने की धमकी देने लगा। ससुराल वाले उसे चरित्रहीन कहते हुए 13 सितंबर 2022 को आधी रात में घर से निकाल दिए और कहा कि दोबारा इस घर में प्रवेश नहीं करना। तब से पीडि़ता अपने मायके में ही रह रही है।