दुर्ग
दुर्ग, 26 नवंबर। घर से दुकान जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील बात करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट श्रीमती सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी गेंदू उर्फ गेंद लाल को धारा 354 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अथर्दंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। 15 जून 2020 की रात 9 बजे किशोरी अपने घर से कुछ सामान खरीदने मोहल्ले में ही स्थित दुकान में गई हुई थी। जब वहां से लौट कर घर आ रही थी उस दौरान मोहल्ले का ही आरोपी गेंदू उर्फ गेंद लाल निवासी दुर्ग उसे बुरी नियत से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ किया। इससे पूर्व भी आरोपी पीडि़ता के साथ बद नियति से छिटाकशी करते रहता था। घटना के बाद पीडि़ता थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।