बलौदा बाजार

चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, दोगुना राशि देने का झांसा देकर कराया था निवेश
03-Dec-2022 7:27 PM
 चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, दोगुना राशि देने का झांसा देकर कराया था निवेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 3 दिसंबर। चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद लिमि. के फरार आरोपी डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभिन्न समयावधि में दोगुना राशि देने का झांसा देकर निवेश कराया था।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनियों के फरार आरोपी डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। सूचना मिली कि साईं प्रसाद कंपनी का एक आरोपी डायरेक्टर पुणे महाराष्ट्र में छिपा हुआ है।

आरोपी शशांक बी. भापकर (33) पुणे महाराष्ट्र गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना लगातार बदलता रहता है। फिलहाल अभी पुणे महाराष्ट्र में कहीं छिपा हुआ था। उक्त सूचना पर तत्काल एक पुलिस टीम पुणे महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया । साथ ही सायबर सेल की तकनीकी टीम द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकाने का पता कर पुणे रवाना हुई एवं जानकारी दूसरी टीम के साथ साझा किया जा रहा था।

पुलिस टीम द्वारा संपर्क सूत्रों के आधार पर आरोपी के फोटो को आसपास रहने वाले एवं कॉलोनी की सुरक्षा हेतु रखें गए सुरक्षा गार्ड एवं अन्य संपर्क सूत्रों को दिखाकर कंफर्म किया गया एवं टीम को पता चला कि आरोपी के बगल में फ्लैट खाली है । आरोपी की पूर्ण रूप से तस्दीकी होने के उपरांत कॉलोनी में फ्लैट लेने के बहाने तथा उसी को आधार बनाकर टीम अपना वेशभूषा बदल कर अंदर प्रवेश किया।

उसी दौरान आरोपी के पते पर उसके बहन के नाम से पार्सल आया, उसे वहीं पर रोक लिया गया एवं उसके मोबाइल पुलिस टीम अपने कब्जे में रख लिया तदुपरांत आरोपी के ड्राइवर भी आए, उसे भी वहीं रोक कर रखा गया, उससे जानकारी पुख्ता होने पर स्थानीय पुलिस की मदद से घर अंदर प्रवेश कर खोजबीन कर घर अंदर छिपे आरोपी शशांक बी भापकर को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूर्ण कर। आरोपी को एक दिसंबर को चौकी लवन लाया गया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।

चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद लिमिटेड द्वारा प्रार्थी एवं निवेशकों के रुपयों को निर्धारित अवधि में दोगुना करने का लालच देकर जमा करवाया गया और समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उक्त रकम को वापस नहीं किया गया कि प्रार्थी छेदीलाल साहू निवासी ग्राम मल्लिन कि रिपोर्ट पर उक्त चिटफंड कंपनी के विरुद्ध चौकी लवन में धारा 420 भादवि, छग निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 4, 5 पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर कार्यालय में पूरे जिले से इस चिटफंड कंपनी से निवेशकों द्वारा कुल 21,684 आवेदन में लगभग 84,75,30,217 रूपये रकम वापसी के लिए आवेदन किया गया है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी डायरेक्टर शशांक बी.भापकर से अभी पूछताछ जारी है। पूर्व में चिटफंड कंपनी के 2 आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक चिटफंड कंपनी के तीनों आरोपी डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस चिटफंड कंपनी का सिमगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकरवाय में 10.771 हेक्टेयर भूमि अचल संपत्ति का होना पता चला है। जिसकी कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। पूरे छ.ग.राज्य में सांई प्रसाद चिटफंड कंपनी के विरुद्ध जिला रायपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ बालोद कोरबा धमतरी कांकेर जगदलपुर कोंडागांव सारंगढ़ बिलाईगढ़ बलाओदबाजार भाटापारा जिलों में कुल 19 एफआईआर दर्ज हैं।

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