गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मैनपुर, 19 जनवरी। वन परिक्षेत्र कुल्हाड़ी घाट में आज पश्चिम बंगाल का शिकारी तरुण मंडल पिता कनई मंडल (49) जाति ग्वाला साकिर गोकुलपुर थाना पुटाशपुर मिदनापुर पश्चिम बंगाल 21 तोते सहित पकड़ा गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ी घाट अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि शिकारी तोते, पिंजरे में बंद करके बाहर निकलने की फिराक में कुल्हाड़ी घाट में घूम रहा है और उसकी भाषा बाहरी लग रही है खबर मिलते ही शिकारी को कुल्हाड़ी घाट बेसराझर बीट में दबोचा गया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 व 51 के तहत कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा गया।
ठाकुर ने कहा लोग केवल पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी और मुर्गी को ही बांधकर रख सकते हैं लेकिन जंगली पशु पक्षी जैसे तोता, कबूतर, बुलबुल, खरगोश, पहाड़ी चूहा, कछुआ आदि को कैद कर रखना अपराध है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1972 की धारा 499 51 के तहत 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इस कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी अमर सिंह ठाकुर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बैकुंठ ठाकुर वन रक्षक राकेश मारकंडे, वनरक्षक शिवराज साहू, गुंजा ध्रुव, वनरक्षक ओमप्रकाश, चौकीदार सुरेश साहू, खगेश्वर भवन त्रिलोक का सराहनीय भूमिका रही।