मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 21 जनवरी। नाबालिग का रास्ता रोककर उसके साथ छेडख़ानी किए जाने के जुर्म में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को अर्थदंड एवं सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस 26 जुलाई 2021 को पीडि़ता अपने मोहल्ले में ट्यूशन पढऩे जा रही थी, तभी शराब के नशे में मदहोश अभियुक्त तरूण कुमार के द्वारा रास्ते में उसका हाथ पकडक़र छेडख़ानी की गई। पीडि़ता हाथ छोड़ाकर ट्यूशन चली गई और वहां से घर आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। मामले में पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र झगराखंड द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया आरोपी खोंगापानी लाइन दफाई निवासी 27 वर्षीय अभियुक्त तरूण कुमार के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे धारा 341 में 1 माह, धारा 354 में 2 वर्ष एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते अर्थदंड से दंडित किया गया।