महासमुन्द

नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को
21-Jan-2023 3:32 PM
नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को

महासमुंद, 21 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार 11 फरवरी को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने जानकारी दी है कि जिले के न्यायालयों में बड़ी संख्या से लंबित प्रकरणों में कमी लाने के लिए व पीडि़त व प्रभावित परिवारों को त्वरित व सुलह न्याय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर आयोजित किया जा रहा है।

मालूम हो कि नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने के लिए जिला स्तर के न्यायलयीन प्रकरण हेतु खण्डपीठ का गठन किया जाएगा। गठित खण्डपीठ के द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य सिविल वाद रखे जाएंगे।

 नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के राजस्व संबंधी सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरणद्ध लंबित दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार, श्रम, निष्पादन प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, राजस्व, विद्युत, जल, बैंक की बकाया वसूली  मामलों का निराकरण किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के दूरभाष 07723.222939, अथवा तालुका विधिक सेवा समिति सरायपाली, तालुका विधिक सेवा समिति बसना एवं तालुका विधिक सेवा समिति पिथौरा में संपर्क कर सकते हंै। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं।
 

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