दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 जनवरी। आयुक्त नगर निगम दुर्ग द्वारा गौठान निर्माण एवं संचालन के लिए मंडी प्रांगण में भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग अध्यक्ष अश्वनी साहू ने निगम के इस प्रस्ताव पर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड रायपुर को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया था, जिस पर प्रबंध संचालक छग राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड ने कलेक्टर दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में से संचालित गौठान को हटवाने पत्र लिखा है।
पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में गौठान के रूप में उपयोग किया जाना अनुचित है। पशु गौठान से निकलकर अनाज एवं सब्जी विक्रेताओं को परेशान करते हैं। जानकारी के अनुसार छग कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 7 -2 के परंतुक में कोई भी स्थावर संपत्ति संचालक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय, पट्टे द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जायेगी। साथ ही यह भी प्रावधान है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 9 की उपधारा 2 के तहत बोर्ड या मंडी समितिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिनाए किसी भी ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगी, जो उपधारा 1 के अधीन बोर्ड या मंडी समिति के लिए अर्जित की जा चुकी हो ऐसी भूमि को उस प्रयोजन से जिसके लिए वह अर्जित की गई है। इसके भिन्न किसी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं करेगी।
बताया जाता है कि मंडी अधिनियम में विहित प्रावधान तथा कृषि उपज मंडी प्रांगण दुर्ग के रिक्त भूमि पर प्रस्तावित 150 दुकान, सण्ड्रीशॉप एवं नवीन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है।
कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग एक बड़ी कृषि उपज मंडी समिति है वहीं दुर्ग कृषि प्रधान जिला होने के कारण निरंतर अनाज एवं सब्जियों का क्रय-विक्रय बड़े पैमाने पर होता है। मंडी अध्यक्ष श्री साहू द्वारा मंडी बोर्ड को लिखे गए पत्र के अनुसार नगर निगम दुर्ग द्वारा मंडी परिसर में रिक्त भूमि एवं पूर्व में निर्मित 4 कव्हर्ड शेड को गौठान निर्माण एवं संचालन के लिए मांग किया गया है। वहीं रिक्त भूमि में 150 नग दुकान एवं कार्यालय भवन निर्माण प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में मंडी समिति के पास रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहेगी मंडी प्रांगण में गौठान निर्माण एवं संचालन का थोक फल सब्जी मंडी दुर्ग के आनाज एवं फल सब्जी व्यापारी संगठन द्वारा भी विरोध किया जा रहा है।