मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

मनेन्द्रगढ़, 25 जनवरी। शादी का झांसा देकर पीडि़ता से रेप मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता का विवाह 31 दिसंबर 2001 को महामाया मंदिर चनवारीडांड़ में हुआ था। बाद में पति की प्रताडऩा से तंग आकर विवाहिता ने पति से तलाक ले लिया और अपने बच्चों के साथ नागपुर में रहने लगी। आरोपी पीडि़ता के पति का रिश्तेदार था और उसका पीडि़ता के यहां आना-जाना था। उसने पीडि़ता को विवाह का झांसा देकर कई बार उसके साथ रेप किया। बाद में पीडि़ता को पता चला कि आरोपी ने 11 जून 2019 को शादी कर ली है। पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र पोंड़ी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की धारा 376(2)(ढ़) के तहत केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। केस के संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त नरैनी थानांतर्गत पटकनटोला पटेल नगर बांदा (उप्र) निवासी आरोपी विष्णुकांत (26) के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे दंडित किया।