बेमेतरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 फरवरी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए रेप के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का सश्रम करावास की सजा दी। पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा अभियुक्त मानसिंग निषाद (19) को बीस साल का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। राज्य की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
बेमेतरा थाना के देवरबीजा चौकी में पीडि़ता के पिता द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था कि पीडि़ता घर में अकेली थी, उनके घर आया और उसके शादी का झांसा देकर रेप किया गया। लगातार पीडि़ता के साथ रेप करता रहा। आरोपी द्वारा पीडि़ता को नाबालिग होना जानते हुए, डरा धमकाकर एवं विवाह का झांसा देकर, बलात्कार किया।
पीडि़ता के पिता की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर, अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 294, 506, 323, 376, 376(2)(एन), 354, 354(घ) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 5(ठ), 6, 8 के तहत विचारण के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान 10 साक्षियों के कथन कराया गया।