सरगुजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 2 फरवरी। फाइनेंशियल कंसलटेन्ट अम्बिकापुर के विवेक सिंह ने कहा कि अगर आपकी अगले फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की तैयारी है तो यह आपके काम की खबर है।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अहम घोषणा की गई है। इसके मुताबिक बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर टैक्स लगेगा। वित्र मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल 2023 के बाद जारी होने वाली ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स लिया जाएगा जिनका सालाना प्रीमियम पाँच लाख रुपए से ज्यादा है। इसमें यूलिप को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बीमीत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम पर मौजूदा टैक्स छूट की व्यवस्था बरकरार रहेगी।
वित्र मंत्री ने बताया कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च, 2023 तक जारी होने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगी। यानी जिन लोगों के पास पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी है, या जो 31 मार्च तक पॉलिसी ले लेते हैं उन पर इस बजट घोषणा का कोई असर नही होगा। सरकार ने एक तरीके से टैक्स अदा करने वाले लोगो को एक इनसेंटिव दिया है। इसमें वे टर्म इंश्योरेंस खरीदकर लाइफ कवर को दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए 31 मार्च के पहले बीमा के पहले बीमा कंपनियों को एक अच्छे बिजनेस की उम्मीद है।