रायपुर

रायपुर, 4 फरवरी। राज्य सरकार ने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों एबीईओ से बीईओ के पद पर प्रमोशन का आदेश जारी किया था। व्याख्याता अशोक कुमार चौहान ने बीईओ प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका के सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय होने तक प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी संचालनालय को ना होने की वजह से एबीईओ का प्रमोशन बीईओ के पद पर कर दिया था। जैसे ही संचालनालय को इस बात की जानकारी हुई तत्काल प्रभाव से प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन एबीईओ का प्रमोशन आदेश जारी किया था, उन्हें निर्देश दिया है कि वह पूर्व की भांति अपने पूर्व नियत पद पर ही काम करते रहेंगे।