दुर्ग

बिना अनुज्ञप्ति व गुमास्ता लाइसेंस के कारोबार, दुकान सील
04-Feb-2023 3:17 PM
बिना अनुज्ञप्ति व गुमास्ता लाइसेंस के कारोबार, दुकान सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 4 फरवरी।
आज बिना अनुज्ञप्ति एवं गुमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकान को भिलाई निगम ने सील किया।

 नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सूर्या मॉल चौक के पास परियापारा विनोबा नगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान मास कार श्रृंगार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति एवं गुमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय  किया जा रहा था, जबकि निगम ने इस दुकान का गुमास्ता तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इसको लेकर भिलाई निगम की टीम ने दुकान संचालक को नोटिस भी जारी किया था। साथ ही पूर्व में भी कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची थी और समझाइश देकर लौट गई थी। 

आज भिलाई निगम की टीम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट किशोर वर्मा, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकान को सील बंद करने की कार्रवाई की। इस दौरान भिलाई निगम के जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना तथा स्मृति नगर के चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। 

दुकान मालिक विजय पासवान द्वारा कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया तथा कार्यवाही का दुकान संचालक ने काफी विरोध किया। शासकीय कार्य में बाधा को देखते हुए पुलिस बल द्वारा विजय पासवान को वहां से हटाया गया और स्मृति नगर चौकी ले गए। तब जाकर भिलाई निगम के नेहरू नगर के राजस्व विभाग के द्वारा दुकान को सील बंद करने की कार्रवाई की गई।

 नेहरू नगर के जोन आयुक्त राजेंद्र नायक ने बताया कि गुमास्ता लाइसेंस एवं अनुज्ञप्ति लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी दुकान संचालक विजय पासवान द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा था। जोन आयुक्त श्री नायक ने बताया कि दुकान के निर्माण की भी जांच की जाएगी, बिना अनुमति के निर्माण होने पर कड़ी कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। साथ ही दुकान से संबंधित अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जाएंगी। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर यह  कार्रवाई की जा रही है।

 

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