बेमेतरा

झूठे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी हो रही परिवहन अनुज्ञा
04-Feb-2023 3:22 PM
झूठे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी हो रही परिवहन अनुज्ञा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 फरवरी।
झूठे स्थल निरीक्षण के आधार पर ठेकेदारों को मिट्टी-मुरुम की परिवहन की अनुज्ञा जारी करने को लेकर खनिज निरीक्षक को निलंबित किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत कर खनिज निरीक्षक के कृत्यों से अवगत कराया गया है। जिसमें बताया गया कि परिवहन की अनुमति देकर तलाब, जलाशयों का बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराया जा रहा है । इस अवैध खनन की खेल में खनिज विभाग के अधिकारी व ठेकेदारों की संलिप्तता उजागर हुई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार जिला खनिज अधिकारी कार्यालय बेमेतरा के खनिज निरीक्षक के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर नहर व सडक़, नाली निर्माण ठेकेदारों को मिट्टी, मुरूम परिवहन अनुज्ञा जारी की जा रही है । जिसमें तालाब गहरीकरण व सौंदर्यीकरण से प्राप्त मिट्टी व मुरूम के परिवहन की अनुमति का उल्लेख रहता है । जबकि वास्तव में अनुज्ञा जारी स्थल पर किसी प्रकार की मिट्टी व मुरुम की स्केटिंग नहीं रहती ।

नियमों का उल्लंघन, निलंबन की मांग
खनिज निरीक्षक के झूठे स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मिली परिवहन अनुज्ञा के आधार पर परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा स्थल व तालाब का अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जाता है । निस्तारी तालाब ग्रीष्म काल के पूर्व सुखाकर 10 से 15 फीट गहरा करने से पर्यावरण नुकसान के साथ पेयजल संकट गहरा रहा है। अवैध खनन से खनिज नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिसकी जानकारी खनिज निरीक्षक व जिला खनिज अधिकारी को होने के बाद भी खननकर्ता ठेकेदार व परिवहनकर्ता पर किसी प्रकार की कार्रवाई न कर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। इसलिए झूठे स्थल निरीक्षण पत्रक के आधार पर ठेकेदारों को मिट्टी, मुरूम परिवहन की अनुज्ञा दिलाकर खनन कराने वाले खनिज निरीक्षक को निलंबित करने की मांग की गई है।

रॉयल्टी वसूली को लेकर ज्ञापन
लगातार शिकायत के बावजूद ग्राम नवागांव कला में निस्तारी तालाब का अवैध खनन जारी है। यहां भी खनिज विभाग ने सिर्फ परिवहन की अनुमति दी है। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत कर खनन करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बाद रॉयल्टी वसूली की भी मांग की गई है। जिला खनिज अधिकारी ने कादंबरी नगर धमधा दुर्ग को ग्राम नवागांव कला तहसील थान खम्हरिया खसरा नंबर 127 रकबा .75 हेक्टेयर निस्तारी तालाब में मिट्टी मुरूम परिवहन अनुज्ञा 18 जनवरी को जारी की गई । जिसमें कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक व दिनांक का उल्लेख नहीं है। इस परिवहन अनुज्ञा के आधार पर ठेकेदार परिवहनकर्ता द्वारा गांव के भोले-भाले ग्रामीणों को गुमराह करते हुए निस्तारी तालाब में अवैध खनन किया जा रहा है।

तालाब में 15 फीट से ज्यादा गहरा खनन कर मुरूम परिवहन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मिट्टी मुरूम परिवहन अनुज्ञा को निरस्त करते हुए स्थल खनन का माप कर निकाली गई मिट्टी, मुरूम परिवहन की रॉयल्टी राशि की वसूली की मांग की है।
इस सम्पूर्ण घटना पर एके वर्मा खनिज निरीक्षक ने बताया कि शिकायत निराधार है, नियमो के तहत परिवहन की अनुमति दी गई है। एकत्र मिट्टी, मुरूम परिवहन की अनुमति है। खनन के लिए ग्राम पंचायत अधिकृत संस्था है। परिवहन की अनुमति कलेक्टर की ओर से जारी की जाती है।
 

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