बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 6 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर नियमों को ताक पर रखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने के आरोप लगे हैं। बेरला महिला बाल एवं विकास विभाग में कार्यकर्ताओं की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर नए सिरे से भर्ती की मांग की गई है। अब खंडसरा परियोजना के अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जहां भर्ती में स्थानीय महिला को प्राथमिकता न देकर बलौदाबाजार जिला निवासरत महिला की नियुक्ति की गई है ।
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इस संबंध में संस्थागत साक्ष्य देने के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदक हीरा बाई कोसले की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है । शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 साल बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर अपात्र को नियुक्ति दी गई है । विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के 2 साल बाद सितंबर 2022 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रकरण की जांच व नियुक्ति को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है। जिस पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए।
रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत
शिकायतकर्ता ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की अवधि के दौरान अमर बाई बलौदा बाजार जिला के ग्राम पंचायत अकलतरा में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थी। शिकायत के बाद विभागीय जांच व ग्राम अकलतरा के सरपंच की ओर से अमर बाई के रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत होने की पुष्टि की गई। इस संबंध में सरपंच की ओर से लिखित में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
साक्ष्य देने के बावजूद आपत्ति खारिज
शिकायतकर्ता ने महिला एवं बाल विकास में संस्थागत दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें अमर बाई के ग्राम सिंघनुूरी में निवास नहीं होने की बजाए बलौदाबाजार जिले के ग्राम मांढर ग्राम पंचायत अकलतरा में रहना बताया गया। इसमें आपत्तिकर्ता की ओर से निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता परिचय पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। लेकिन विभाग की ओर से आपत्ति को खारिज कर दिया गया।
निवास को लेकर दर्ज कराई गई आपत्ति
आवेदक ने बताया कि 6 जुलाई 2020 को ग्राम सिंघनपुरी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ। जिसमें 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों में से विभाग की ओर से स्क्रूटनी व सत्यापन के बाद 8 पात्र आवेदकों की सूची विभाग की सूचना पटल पर चस्पा कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई। 6 नवंबर 2020 से 20 नवंबर तक दावा आपत्ति मंगाई गई थी जिसमें आवेदक हीराबाई कोसले की ओर से सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदिका अमर बाई के निवास को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।
भर्ती अवधि के दौरान दो स्थानों की वोटर लिस्ट में नाम
शिकायतकर्ता ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के समय अमर बाई का नाम बलौदा बाजार जिले के ग्राम मांडर की वोटर लिस्ट में दर्ज था, उसी अवधि में उसका नाम बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के ग्राम सिंघनपूरी की वोटर लिस्ट में भी दर्ज था एक आम नागरिक का दो स्थानों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना, अपराध की श्रेणी में आता है। स्थानांतरण की स्थिति में पूर्व में निवास स्थान की वोटर लिस्ट से नाम विलोपित कर वर्तमान निवास स्थान वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाता है, लेकिन यहां इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और दोहरा लाभ लेने के चक्कर में नियमों को ताक पर रखा गया। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने परियोजना अधिकारी खण्डसरा लीना दीवान से बात कि तो उन्होंने बताया कि नियमों के तहत भर्ती हुई है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। आवेदक ने कलेक्टर से शिकायत कर नियुक्ति की मांग की है कलेक्टर की ओर से जांच का आदेश दिया गया है। जांच दल ने 1 फरवरी को शिकायतकर्ता से आपत्ति को लेकर दस्तावेज मंगाए थे। आगामी कार्रवाई कलेक्टर के आदेशानुसार होगी।