बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 7 फरवरी। ग्राम बोरसी में हत्या के मामले में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने हत्या के आरोपी डिगेश्वर पाल (22) निवासी ग्राम बोरसी, चौकी कंडरका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा को धारा 302 भा.दं.सं. की दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि थाना बेरला के बोरसी निवासी प्रार्थिया कामिनी बाई ने 4 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक के एक सप्ताह पूर्व उसका पड़ोसी आरोपी डिगेश्वर पाल से नाली में कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर 04 जुलाई 22 की रात में ग्राम बोरसी पैठू तालाब पार के पास आरोपी डिगेश्वर पाल के द्वारा पूर्व रंजिश विवाद, झगड़ा को लेकर प्रार्थिया के पति को अश्लील गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ में रखे धारदार चाकू से उसके पति मृतक भुवनेश्वर साहू पर चाकू से वार किया।
प्रार्थिया द्वारा दिये गये सूचना पर ही कंडरका चौकी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। प्रकरण में विवेचना के दौरान एक दिन के पश्चात 06 जुलाई 22 की को सुबह करीब 4.15 बजे उक्त घटना में आये चोटों के कारण आहत भुवनेश्वर की मृत्यु हो जाने पर बाद में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 जोड़ी गई ,और प्रकरण के विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो उपार्पण किये जाने के उपरांत सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा विधिवत निराकरण के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में प्रकरण भेजा गया जहां पर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।