सरगुजा

भुगतान नहीं करने पर होगी अग्रिम कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 7 फरवरी। नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्रान्तर्गत सभी भवनों पर संपत्ति/समेकित कर आरोपित किया गया है।
नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि जिसमें ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा विगत 3 या उससे अधिक वर्षों से संपत्ति/समेकित कर का भुगतान नहीं किया गया है, कार्यालय द्वारा उन्हें समय-समय पर बिल नोटिस, डिमाण्ड नोटिस एवं लोक अदालत आयोजित कर भुगतान हेतु सूचना भी प्रेषित की गई। तदोपरान्त भी भवन स्वामियों के द्वारा संपत्ति/समेकित कर का भुगतान नहीं किया गया है।
ऐसे भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि 11 फरवरी के पूर्व कार्यालय नगर पालिक निगम के राजस्व शाखा या संबंधित वार्ड प्रभारी से संपर्क कर संपत्ति/समेकित कर का भुगतान कर देंवे अथवा 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने बकाया करों का भुगतान करे, भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 50,000 से ज्यादा रकम के बकायेदारों की सूची नगर निगम ने सार्वजनिक कर दी है।