जान्जगीर-चाम्पा

रायगढ़ जेल आना चाहता था इसलिये दी जिंदल को धमकी
28-Feb-2023 3:48 PM
रायगढ़ जेल आना चाहता था इसलिये दी जिंदल को धमकी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 28 फरवरी।  रायगढ़ जिले के ग्राम पतरापाली में संचालित जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के चेयरमेन नवीन जिंदल को बीते दिनों धमकी भरा पत्र भेजकर 48 घंटे के भीतर 5 मिलियन की फिरौती मांगने वाले आरोपी को कोतरा रोड़ पुलिस ने बिलासपुर से ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लेकर आई है और सोमवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया।  पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया है कि वह रायगढ़ जेल आना चाहता था इसलिये उसने उद्योगपति को इस तरह की धमकी दी थी। आरोपी ने जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमेन नवीन जिंदल को धमकी भरा  पत्र महाप्रबंधक जिंदल स्टील प्लांट के नाम पर पोस्ट किया गया था जो 18 जनवरी को कंपनी कार्यालय में प्राप्त हुआ। 23 जनवरी को कंपनी के महाप्रबंधक सुधीर राय ने थाना कोतरारोड़ में उक्त घटना को लेकर आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि पत्र में नवीन जिंदल को बेहद असभ्य, अपमानजनक भाषा में गाली गलौज लेख कर रकम मांग की गई है और रकम का भुगतान न होने पर जान से मारने की धमकी लेख किया गया है, पत्र लिखने वाले ने अंत में अपना हस्ताक्षर करते हुए कैदी संख्या 4563-97 केन्द्रीय जेल बिलासपुर लिखा हुआ है।  

घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में आरोपी पर धारा 384, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना में जानकारी मिली कि आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा को जिला जांजगीर चांपा के लूट, डकैती के अपराध में वर्ष 2015 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर के न्यायालय से प्रकरण में दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है
 जिसमें आरोपी सजा सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा सुपरविजन अधिकारी डीएसपी निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतरारोड द्वारा आरोपी से पर्याप्त सबूत जुटाने आरोपी को रायगढ़ प्रोडक्शन वारंट पर लाने माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 

न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट प्राप्त होने पर आज पुलिस टीम सेंट्रल जेल बिलासपुर से रायगढ़ लाई जिससे पूछताछ पर आरोपी उसने अपराध स्वीकार किया गया है जिससे प्रकरण में वांछित नमूना हस्ताक्षर, लिखावट एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य की जब्ती कर आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा (40) दर्राभांठा, थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) को उसके अपराध के कारणों की जानकारी देकर गिरफ्तार कर रायगढ़ कोर्ट में पेश कर आरोपी का न्यायिक रिमांड चाहा गया है। 
 

 

 

 

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