बेमेतरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 मार्च। शहर में हुए हत्या के मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने प्रकरण पर फैसला देते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया गया। प्रकरण को लेकर बताया गया कि रिपोर्टकर्ता प्रार्थी टोमन यादव, अपने हमराह गणेश सेन एवं शिवा वर्मा के साथ 11 मार्च 22 को रात्रि थाना पहुंचकर मृतक मोनू यादव के मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना दर्ज कराया कि उसका भाई मोनू यादव के दोस्त गणेश सेन के पिता नंदा सेन और मेडिकल स्टोर वाले सिंग के साथ 10 मार्च 2022 की शाम 7.30 बजे लगभग शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था।
इसी बात को लेकर घटना तारीख की रात्रि लगभग 8.30 बजे पाण्डे तालाब, संदीप साहू के मकान के पास मोनू यादव और गणेश सेन, शिवा वर्मा, चिन्टु, सांई यादव के साथ मोटर सायकल एवं स्कूटी में बैठकर चारो लोग भीमा उर्फ शुभम गुप्ता को समझाने गये।
इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ तथा भीमा उर्फ शुभम गुप्ता ने मोनू यादव को दो-तीन झापड़ मार दिया। झगड़ा बढऩे पर भीमा ने अपने पास रखे चाकू से मोनू यादव के सिने में दो बार वार किया, जिससे मोनू यादव वहीं पर गिर गया।
वहां पर भीमा के साथ दौलत यादव तथा बउवा उर्फ अंकित मण्डावी भी डण्डा एवं रॉड से लैस होकर मारने के लिये दौड़ रहे थे। बेहोशी की हालत में मोनू यादव को पाण्डे तालाब से उठाकर गणेश सेन, सांई यादव और शिवा वर्मा मोटर सायकल में लेकर हॉस्पिटल गये। जहां पर डाक्टर ने मोनू यादव मौत हो जाना बताया। मामले में आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता (22), दौलत यादव (19) एवं अंकित उर्फ बउवा मण्डावी (19) सभी निवासी वार्ड नं. 05, ब्राम्हण पारा, स्वीपर बस्ती को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. की आरोपसिद्ध होने पर आजीवन कारावास-आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है।