रायगढ़

रायगढ़, 19 मार्च। शहरी तथा आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमि स्वामियों तथा बिल्डर्स पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। जिलाधीश के निर्देश पर जूटमिल व चक्रधर नगर थाने के चार मामलों में ऐसे दस नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
जिले में भूमि स्वामियों द्वारा बिल्डर्स के साथ सांठगांठ कर अपनी भूमि को कई छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन कर आवासीय प्रयोजन हेतु बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के विक्रय करने की शिकायतें प्रशासन के संज्ञान में आ रही थी, जिसे लेकर जिलाधीश के दिशा निर्देशन पर प्रशासन की टीम द्वारा ऐसे अवैध प्लाटिंग की जांच कर उन पर कार्यवाही के लिए संबंधित थाने में प्रतिवेदन देकर अपराध दर्ज कराए जा रहे हैं। 10 मार्च से अब तक कार्यपालन अभियंता भवन अधिकारी के आवेदन पर जिले के थाना चक्रधरनगर में 3 अपराध तथा थाना जूटमिल में 01 अपराध दर्ज किए गए हैं।
जिनमें 10 नामजद व्यक्तियों पर नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग,2)3 के तहत अजमानती अपराध दर्ज किया गया है।