गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 22 मार्च। राजिम में पदस्थ तहसीलदार को हटाने हेतु अधिवक्ता संघ ने कमर कस ली है। गत 22 फरवरी से आज तक लगातार अधिवक्ता संघ द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज पर्यंत तक शासन प्रशासन द्वारा तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अधिवक्ता संघ काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते क्रमिक भूख हड़ताल चालू कर दिया है।
क्रमिक भूख हड़ताल के दूसरे दिन अधिवक्ता एवन साहू, अरविंद शर्मा, महेश यादव, दानेश्वर ठाकुर, आरके दीवान, सुभाष चंद्र शर्मा, जुगल किशोर शर्मा, नेमीचंद साहू, महेंद्र ठाकुर, घनश्याम साहू भूख हड़ताल में बैठे थे। अधिवक्ता संघ तहसीलदार के दुव्र्यवहार एवं भ्रष्टाचार के कारण बहुत ही आक्रोशित हैं। अधिवक्ता संघ द्वारा तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं किए जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। शासन-प्रशासन 27 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुध लेने नहीं आया है।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेश यादव ने बताया कि तहसीलदार जब तक नही हटता है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा तथा आगे उग्र कदम उठाते हुए चक्काजाम, आमरण अनशन किया जाएगा। इसी बीच आज राजिम विधायक अधिवक्ता संघ द्वारा जारी भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन अधिवक्ता संघ राजिम को देते हुए जल्द से जल्द तहसीलदार राजिम को हटाने का आश्वासन दिया।
अधिवक्ता संघ की मांग पर लायब्रेरी हेतु पांच लाख रूपये देने की घोषणा भी किये। मंगलवार को प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु सुंदरकांड का पाठ भारत लाल साहू के नेतृत्व में 11 से शाम 4 बजे तक किया गया।
अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हिमांशु दुबे ने कहा है कि तहसीलदार के रवैए से किसान आमजन बहुत ही पीडि़त है उनके काम समय में हो नहीं पा रहा है एवं कई लोगों से पैसों की मांग भी किया जाता है जिसकी शिकायत जिलाधीश, प्रभारी मंत्री से करने के पश्चात भी तहसीलदार के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है जिसके कारण आंदोलन जारी है एवं तहसीलदार को जब तक स्थानांतरित नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलन में अधिवक्ता संघ के अरविंद कुमार शर्मा, संतोष पुरी गोस्वामी, ज्ञानेंद्र सिन्हा, महेंद्र ठाकुर, भरत लाल साहू, यादराम साहू, महेंद्र सोनी, गुलाब टंडन, घनश्याम साहू, एवन साहू, केके वर्मा, दानेश्वर ठाकुर, भुनेश्वर गोस्वामी, पुरुषोत्तम झारे, सूरज साहू, अनुशासन साहू, हेमराज साहू, दशरथ निषाद, संतोष पूरी गोस्वामी, जीवन यदु, टीकम साहू आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।