कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 22 मार्च। नाबालिग के साथ दैहिक शोषण के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि पीडि़ता आरोपी को वर्ष 2019 को कांकेर मेला देखने जाते समय मिली, वह गांव की एक दीदी के साथ बस में कांकेर मेला देखने जा रही थी, तभी बस में ही उसकी मुलाकात आरोपी उमेन्द्र साहू से हुयी थी। आरोपी उन्हें कांकेर मेला घुमाया और मेला में ही आरोपी ने पीडि़ता का मोबाइल नंबर ले लिया था। उसके पश्चात आरोपी से पीडि़ता की मोबाइल में बातचीत होती थी। बात करने के दौरान पीडि़ता ने आरोपी को बता दिया था कि वह आदिवासी है। कुछ दिन पश्चात आरोपी उसे मिलने के लिए केशकाल बुलाया था। वह केशकाल आरोपी से मिलने गयी थी।
आरोपी ने उसे शादी करूंगा बोलकर अपने गांव दसपुर ले गया था और दसपुर में आरोपी उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। जिससे वह गर्भवती हो गई। तीन-चार माह पश्चात पीडि़ता के घर वाले उसे ढूंढते हुए आये और उसे लेकर वापस घर आये पूछताछ करने पर उसके घटना एवं गर्भवती होने की बात घरवालों को बताई। पीडि़ता प्रार्थी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना केशकाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।