महासमुन्द

महासमुंद, 23 मार्च। सरायपाली सिंघोंड़ा थाना अंतर्गत जामदलखा में आरोपी पति ने पत्नी के सिर में सब्बल मारकर हत्या कर दी थी। आरोप साबित होने पर पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है।
लोक अभियोजक आर एल पटेल से प्राप्त जानकारी अनुसार सिंघोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जामदलखा में विगत 3 फरवरी 2019 को रात्रि लगभग 8-9 बजे के दरमियान आरोपी बिरंची साहू शराब पीकर घर आया और पत्नी पूर्णवासी साहू से लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने अपने हाथ में रखे सब्बल से पत्नी के सिर में दे मारा। पत्नी पूर्णवासी को सिर में संघातिक चोट लगा और वह बचाओ की चीख लगाते जमीन पर गिर गई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चीख सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। मौके का फायदा उठाकर आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी को ग्राम छिंदपतरा भगत सरायपाली से गिरफ्तार किया था। आरोपी बिरंचि साहू के विरुद्ध पुलिस ने धारा 302 भादसं दर्ज कर अंतिम अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शोभना कोष्टा ने प्रकरण का विचरण समाप्त कर आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।