धमतरी

धमतरी, 25 मार्च। शादी के बाद मायके में कम दहेज लाने की बात को लेकर बार-बार प्रताडऩा से तंग आकर पत्नी के आत्महत्या करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने पति, सास, देवर-बहू को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया।
दहेज प्रताडऩा का यह मामला भखारा थाना के ग्राम जुनवानी का है। न्यायालयीय सूत्रों के मुताबिक 7 साल पहले 5 मार्च 2016 को जुनवानी निवासी आर्मी चन्द्रहास साहू का विवाह इंदु साहू के साथ हुआ था। शादी में इंदु के पिता कृपाराम साहू ने अपनी पुत्री इन्द्र व दामाद चन्द्रहास साहू को डबल बेड दीवान, सोफा सेट, विंडो कूलर, फ्रिज, स्टील आलमारी, गैस चूल्हा, सोने-चांदी के जेवरात समेत सभी जरूरत का सामान उपहार स्वरूप दिया। इसके बावजूद ससुराल वाले इन्दू को कम दहेज लाने के नाम पर प्रताडि़त करता था। गाली-गलौज कर मारपीट की जाती थी।
यही नहीं ट्रैक्टर लोन के एवज में 4 लाख रुपए भी दिया। इसके बावजूद प्रताडऩा का दौर कम नहीं हुआ। आखिर में बार-बार की प्रताडऩा से तंग आकर इंदु ने 21 मई 2019 को जहर सेवन कर आत्महत्या कर लिया। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति चन्द्रहास उर्फ पप्पू (36), सास महेश्वरी बाई (48) पति स्व. कृष्ण कुमार साहू, भाई पेमन कुमार साहू (31) तथा भाई बहू हमेश्वरी साहू (29) पति पेमन साहू के खिलाफ धारा 304-बी,34 के तहत दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में हुई।