धमतरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 25 मार्च। दूसरे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर चलाने वाले आरोपी को केरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार थाना केरेगांव के एक ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में अपराध क्रमांक 46/2022 धारा 379, 34 भादवि एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 दर्ज है। इसकी विवेचना के दौरान जब्त पिकअप वाहन क्रमांक 05 एजी-1984 के वाहन स्वामी एवं उक्त वाहन के इंजन नंबर व चेचिस नंबर की जानकारी आरटीओ दफ्तर से लिया गया।
इसका अवलोकन करने पर जप्तशुदा पिकअप वाहन की इंजन नंबर जीएचएफ-1एल 75212 एवं चेसिस नंबर एमए-1 जेडएन-2-जीएचकेएफ-1 एल-82507 का नंबर प्लेट लगा हुआ है। जबकि जब्तशुदा पिकअप वाहन के मूल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सीजी 05 एए 1638 को निकाल कर अपने दूसरी पिकअप वाहन की पंजीयन नंबर सीजी 05 एजी 1984 को वाहन के आगे-पीछे लगाकर वाहन चलाने के संबंध में वाहन मालिक डोमेश कुमार साहू को 15 मार्च को नोटिस देकर जानकारी मांगी थी।
वाहन मालिक डोमेश कुमार साहू ने पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 05 एजी 1984 एवं अपनी दूसरी पिकअप क्रमांक सीजी 05 एए 1638 स्वयं के नाम से पंजीयन होना तथा दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 05 एजी 1984 की इंजन नंबर टीबीजे 4जी 57124 एवं चेचिस नंबर एमए-1-जेडपी-2-टीबीकेजे-2जी-56961 को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बिक्री नामा पत्र में अशोक निर्मलकर मानिकपुर तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम को विक्रय कर देना बताया। इस सही नंबर प्लेट के स्थान पर पिकअप वाहन के पीछे लगाकर चला रहा था। जब्तशुदा पिकअप वाहन को विधुत विभाग गोकुलपुर धमतरी में 3 वर्ष पूर्व से किराए में चला रहा था।