राजनांदगांव

1 से प्रारंभ होगी बेरोजगारी भत्ता देने की योजना
29-Mar-2023 3:29 PM
1 से प्रारंभ होगी बेरोजगारी भत्ता देने की योजना

ऑनलाईन आवेदन 1 से पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध

कलेक्टर ने दिए सत्यापन टीम का गठन करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 मार्च।
कलेक्टर एस. जयवर्धन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। यह पोर्टल पर 1 अप्रैल से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा।

कलेक्टर ने इसके संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर करने के निर्देश दिए। जिसके लिए गांव एवं शहर के वार्डों में क्लस्टर बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन करने के निर्देश दिए। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था करने निर्देशित किया।

कलेक्टर ने बताया कि बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की जानकारी रोजगार विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
उन्होंने संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग को निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लें कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए शासन की योजना के मापदंड के अनुरूप आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी 12वीं उत्तीर्ण योग्यताधारी होना चाहिए। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए।

आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएगें। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा।

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