रायपुर

शिक्षाधिकारियों की वेतन वृद्धि, पेंशन की राशि रोकने के आदेश, कोर्ट ने कुर्क करने कहा था
29-Mar-2023 6:31 PM
शिक्षाधिकारियों की वेतन वृद्धि, पेंशन की राशि रोकने के आदेश, कोर्ट ने कुर्क करने कहा था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 मार्च। शिक्षा विभाग ने आज एक साथ अलग-अलग प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारियों व अन्य के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किये हैं। जांजगीर के पूर्व डीईओ व पदेन समन्वयक सतीश कुमार पांडेय को किताब खरीदी की राशि का समय पर भुगतान नहीं करने और इसकी वजह से कोर्ट के परियोजना कार्यालय जांजगीर के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश जारी करने की वजह से विभाग को अतिरिक्त भुगतान के मामले में दो इंक्रीमेंट पर रोक लगायी है।

वहीं जांजगीर चांपा के पूर्व डीईओ और पदेन जिला परियोजना समन्वयक जीपी भास्कर को भी उसी मामले में विभाग ने 5 साल के लिए 5 प्रतिशत पेंशन की राशि रोकने का आदेश दिया गया है। भास्कर पर भी आरोप था कि उन्होंने एक फर्म से किताब खरीदी का समय पर भुगतान नहीं किया, कोर्ट का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया था। जिसकी वजह से 14 लाख से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा।

रोकने का आदेश दिया गया है। भास्कर पर भी आरोप था कि उन्होंने एक फर्म से किताब खरीदी का समय पर भुगतान नहीं किया, कोर्ट का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया था। जिसकी वजह से 14 लाख से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा।

 वहीं जांजगीर चांपा के पूर्व जिला मिशन समन्वयक संतोष कुमार कश्यप को भी किताब खरीदी का समय पर भुगतान नहीं करने और कोर्ट की तरफ से परियोजना कार्यालय के कुर्की के आदेश मामले में विभाग ने कार्रवाई का आदेश दिया है। विभाग ने सेवानिवृत हो चुके संतोष कुमार कश्यप को 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत पेंशन की राशि रोकने का आदेश दिया है।

वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकारूमा विकासखंड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के प्राचार्य जितेंद्र कुमार प्रसाद को विभाग की तरफ से छात्र-छात्राओं से वसूली के मामले में विभाग ने पूर्व में ही निलंबित किया था। विभाग ने इस मामले में प्राचार्य को निलंबन से बहाल करते हुए एक इंक्रीमेंट पर रोक दो लाख 18 हजार 1 सौ 60 रूपये की वसूली का आदेश दिया है। प्राचार्य को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खडग़ांव विकासखंड धरमजयगढ़, जिला रायगढ में पदस्थ किया गया है।

वहीं कोंडगांव के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। राजेश मिश्रा से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

हालांकि एक प्रकरण में तत्कालीन डीईओ पीके आदित्य के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को खत्म कर दिया है। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर पीके आदित्य को फर्म को भुगतान नहीं करने और कोर्ट से जिला परियोजना कार्यालय जांजगीर के कुर्की आदेश मामले में विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने पीके आदित्य तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी व पदेश जिला परियोजना समन्वयक जांजगीर-चांपा के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रकरण को खत्म करने का आदेश दिया है।

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