बेमेतरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 30 मार्च। रेप मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), पीठासीन अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा अभियुक्त प्रियांशु मारकण्डे (19) बेमेतरा थाना निवासी को बीस साल का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने फैसला सुनाया गया।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि बेमेतरा थाना के खंडसरा चौकी में पहुंचे पीडि़ता के परिजन ने बताया कि 10 जुलाई 22 की रात को कमरे में सोने के लिए चले गई। सुबह जब घर वाले आवाज लगाए तो वह कमरे में नहीं थी। आसपास एवं पड़ोस में खोजबीन करने पर पता नहीं चला। नाबालिग पुत्री पीडि़ता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसके संरक्षण से भगाकर ले जाने का संदेह पर पुलिस में शिकायत की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान प्रकरण में अभियोजन की ओर से 12 साक्षियों के कथन कराया गया। आरोप सिद्ध होने पर बीस साल का सश्रम कारावास व 2 हजार के अर्थंदंड से दंडित किया गया है। व अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर भी सजा सुनाई गई है।